यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्याज माफ, बकाये पर 25% छूट कैसे मिलेगी?
Electricity Bill Waiver Scheme for Consumers of UP
Electricity Bill Waiver Scheme for Consumers of UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। लंबे समय से बकाया बिजली बिल और उस पर लगने वाला ब्याज अब लोगों के लिए बोझ न बने, इसके लिए योगी सरकार ने विशेष बिजली बिल माफी योजना 2025–26 शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पुराने बकाये पर लगने वाला 100% ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, साथ ही टोटल बकाया बिल पर 25% तक की छूट भी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता का कुल बकाया 40,000 रुपये है और उस पर 12,000 रुपये का ब्याज जुड़ चुका है, जो कुल मिलाकर 52,000 रुपये बनता है, तो अब उसे केवल 30,000 रुपये जमा करके पूरा मामला निपटाने का अवसर मिलेगा। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू हो चुकी है और इसका लाभ उपभोक्ता 28 फरवरी 2026 तक ले सकते हैं।
कौन ले सकेगा योजना का लाभ?
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए खासतौर पर राहत का साधन है, जिनके बिल समय पर न भरने के कारण बकाया लगातार बढ़ता गया। योजना खास तौर से दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं पर लागू होगी। जिन उपभोक्ताओं ने कभी बिल नहीं भरा या 31 मार्च 2025 के बाद बिल जमा नहीं किया, वे भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
योजना में क्या-क्या मिलेगा?
इस राहत योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर देना है। लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं—(1) बकाया मूलधन पर 25% तक की छूट (2) सरचार्ज व ब्याज पूर्णतः 100% माफ (3) आसान मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा (4) बिजली चोरी के मामलों में भी राहत और मुकदमों से छुटकारा। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल लगातार बढ़ते आए हैं, उनका बिल सिस्टम द्वारा औसत खपत (144 यूनिट प्रति किलोवाट) के अनुसार स्वतः कम कर दिया जाएगा।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
सरकार ने इस योजना को तीन चरणों में लागू किया है, ताकि जल्द से जल्द बिल चुकाने वालों को अधिक लाभ मिल सके।
पहला चरण (1 दिसंबर–31 दिसंबर 2025) : कुल बिल पर 25% की छूट
दूसरा चरण (1 जनवरी–31 जनवरी 2026) : कुल बिल पर 20% की छूट
तीसरा चरण (1 फरवरी–28 फरवरी 2026) : कुल बिल पर 15% की छूट
किश्तों में भुगतान पर मिलने वाली राहत
उपभोक्ता अपना बकाया किश्तों में भी जमा कर सकते हैं।
750 रुपये की मासिक किश्त और समय पर भुगतान—मूलधन में 10% छूट
500 रुपये की मासिक किश्त और समय पर भुगतान—मूलधन में 5% छूट
यदि उपभोक्ता किश्त चुकाने में विफल होते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा—पहली बार 50 रुपये, दूसरी बार 150 रुपये, तीसरी बार 300 रुपये। चौथी बार चूकने पर उपभोक्ता योजना से बाहर कर दिए जाएंगे।
बिजली चोरी के मामलों में राहत
इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में भी बड़ी राहत दी जा रही है। इसमें पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये या राजस्व निर्धारण राशि के 10% (जो अधिक हो) के बराबर होगा। तीन चरणों के हिसाब से उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण राशि का हिस्सा जमा करके 50%, 55% और 60% शमन शुल्क देना होगा। इसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं को बिजली चोरी संबंधी मुकदमों से भी राहत प्रदान की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता स्वयं UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट (www.uppcl.org) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट खोलते ही योजना का टेम्पलेट दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने से उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां उन्हें अपना कंज़्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरने होंगे, साथ ही 2,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जिसे बाद में बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो वे नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय, UPPCL ऐप, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जन सेवा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।